दिस॰, 25 2024, 0 टिप्पणि

पुरानी कारों की बिक्री पर GST: सिर्फ डीलर के मार्जिन पर टैक्स, व्यक्तिगत बिक्री पर टैक्स नहीं

भारतीय सरकार ने पुरानी कारों की बिक्री पर लागू होने वाले GST के बारे में स्पष्टता प्रदान की है। राजस्व सचिव हसमुख अध्ये ने बताया कि GST केवल डीलरों द्वारा पुरानी कारों पर बनाई गई मार्जिन पर लागू होगा, न कि पूरी बिक्री मूल्य पर। यह बदलाव वाहन पर पहले से चुकाए गए उत्पाद शुल्क और वैट के दोगुने कर को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। जबकि व्यक्तिगत विक्रेताओं के बीच की बिक्री पर GST लागू नहीं होगा।

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