अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में 20 अगस्त तक बढ़ाई गई
अग॰, 9 2024अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला 8 अगस्त 2024 को विशेष सीबीआई जज कावेरी बावेजा ने लिया। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने उनकी हिरासत बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
सीबीआई की चार्जशीट और गिरफ्तारी
इससे पहले सीबीआई ने 29 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद से ही केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं।
कोर्ट ने केजरीवाल की चार्जशीट का संज्ञान लिया है और उन्हें हिरासत में रखने का फैसला किया है। इसके अलावा, कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट को भी जांच के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना है।
अंतरिम जमानत और मनी लॉन्ड्रिंग केस
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत दी थी, फिर भी उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था, जो कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़ा हुआ है।
ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज इस मामले में भी अपनी जांच जारी रखी है, जिससे उनके खिलाफ कानूनी प्रकि�椷्या और भी गंभीर हो गई है।
हाई कोर्ट में ईडी की अर्जी और संभावित प्रत्यावर्तन
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल की जमानत रद्द करने की ईडी की अर्जी को लेकर 7 अगस्त 2024 को दिल्ल�⬚ �उच् �त न्यायल�� प� equivalente <ất Arabic धीी bo समट вra पर द 끼 micense/k کی खि®e�د 네ключe음त्mi
पूर्व उपमुख्यमंत्री और अन्य आरोपी
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