UP में अब SC-ST की जमीन बेचने के लिए बदल गया प्रोसेस, जिलाधिकारियों को भेजे गए ये निर्देश

यूपी सरकार की ओर से एसी-एसटी की जमीन बेचने को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार एससी और एसटी की जमीन को बेचने का प्रोसेस बदल दिया गया है। अब जमीन खरीदने के लिए ग्राहक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर वे सीमा से अधिक जमीन खरीदते हैं तो इसे विनियमित करवाने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जमीनों को बेचने की अनुमति अब ऑनलाइन दी जा सकेगी। राजस्व परिषद ने इसके लिए https://bor.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

इसके साथ ही तय सीमा से अधिक खरीदी गई जमीनों को विनियमित करने की अनुमति भी अब ऑनलाइन दी जा सकेगी। सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। 

इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के आधार पर डीएम द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिधर को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बेचने, दान देने, बंधक या पट्टे पर देने की व्यवस्था की गई है। 

यह अनुमति 45 दिनों में देने की समय-सीमा तय की गई है।लइसमें देरी होने से इस वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए ऐसी जमीनों के संबंध में आने वाले मामलों के निस्तारण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। 

डीएम अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही इसकी अनुमति देंगे। दी गई सुविधा के मुताबिक आवेदनकर्ता मोबाइल से आवेदन करना चाहता है तो उस नंबर को पंजीकृत करना होगा। 

इसके बाद उसके पास ओटीपी आएगा। इसे भरने के बाद फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। एसडीएम आवेदन को जांच रिपोर्ट लगाकर डीएम को अग्रसारित करेंगे। जांच के लिए तहसीलदार या नायब तहसीलदार नामित करेंगे।

 

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