
उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना को 2017 में शुरू किया था जिसमे लड़कियों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को मिलेगा। योजना में अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPL (SC, ST, EWS) वर्ग की लड़कियों को सरकार से 50,000 रूपये मिलेंगे।
नंदा देवी कन्या धन योजना में प्रदेश की बालिकाओं को आर्थिक सहायता राशि मिलती है। बालिका के जन्म के समय में बिटिया के माता-पिता को 11 हजार रूपये की राशि एवं कक्षा-12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रूपये की राशि लाभार्थी बालिका के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

उत्तराखंड नन्दा गौरा देवी कन्या धन योजना
योजना का लाभ वह बालिकाएं उठा सकती है जो राज्य में स्थित केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय से इंटर या 12वीं कक्षा में हों। इससे बालिकाएँ अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे।
योजना का लाभ 2017 में 2,000 लड़कियों ने उठाया। इस योजना में 39 करोड रुपए की धनराशि बैंक की एफडी के रूप में जमा होगी। उत्तराखण्ड में बेटी के जन्म के समय 11,000 की धनराशि दी जाती हैं। 12वीं क्लास उत्तीर्ण करने के बाद 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है जिससे लड़कियाँ उच्च शिक्षा ले सके।
नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना आवेदन
नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना का उद्देश्य
नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना का उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करना है ताकि किसी भी लड़की उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी न हो और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने सपनों को साकार कर सके।
आजकल समाज में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण माता पिता बालिकाओ का विवाह करा देते हैं या उनकी पढाई लिखाई छुड़वा देते हैं जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है न ही उनका सम्पूर्ण जीवन में विकास हो पाता है
गौरा देवी कन्या धन योजना स्कीम के लाभ
- योजना का लाभ अनुसूचित जाति,अनुसचित जन जाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वर्ग की लडकियां उठा सकती हैं। जिससे वो अपनी पढाई जारी रख सकें।
- अनुसूचित जाति,अनुसचित जन जाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वर्ग की लड़कियों को सरकार द्वारा 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता की जाएगी।
कन्या धन योजना आवेदन में जरुरी पात्रताएँ
- बालिका उत्तराखंड की मूल निवासी हो।
- अविवाहित होनी चाहिए।
- सरकारी स्कूल या मान्यता प्राप्त स्कूल से अध्ययन कर रही हो।
- लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय, अगर शहर में है तो 21,206 रूपए से ज्यादा नहीं हो एवं अगर वो ग्रामीण इलाके से है तो 15,976 रूपए से ज्यादा नहीं हो।
- सामान्य वर्ग से आवेदन करने वाले लाभार्थी बीपीएल कार्ड धारक हो।
- आवेदिका की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं हो।
कन्या धन योजना में जरुरी डॉक्यूमेंट
- चार पासपोर्ट साइज फोटो
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए जाति प्रमाण-पत्र।
- आवेदनकर्ता बालिका का बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य है, जिसमे सहायता राशि भेजी जाएगी।
- लाभार्थी के पास उत्तराखंड का मूल निवासी पत्र हो।
- पटवारी से बना आय प्रमाण पत्र।
- जन्मतिथि हेतु दसवीं का सर्टिफिकेट।
- परिवार रजिस्टर की नक़ल।
- अविवाहित होने का प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
योजना का नाम | नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना |
योजना शुरू की गयी | उत्तराखंड सररकार द्वारा |
उद्देश्य | उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक मदद |
लाभार्थी | बालिकाएं |