
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। इस बार कांस्टेबल के 55699 पद प्रस्तावित हैं। न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सत्यवीर व 11 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु सीमा की छूट को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को हो
न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सत्यवीर व 11 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आयुसीमा 18 से 22 वर्ष के बीच है और आरक्षित वर्ग के लिए नियमानुसार छूट का प्रविधान है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अंतिम भर्ती 2018 में हुई थी। अब पांच वर्ष के अंतराल पर 2023 में 52,699 पदों की भर्ती प्रस्तावित है।
आयुसीमा के कारण कई अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर
कई युवा अभ्यर्थी इसमें आयुसीमा के कारण बाहर हो सकते हैं। याचियों के अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार बनाम यूनियन आफ इंडिया के वाद में तत्कालीन गृह सचिव ने 2017 से 2020 तक हर वर्ष आरक्षी और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए एक हलफनामा दिया था लेकिन 2018 के बाद कांस्टेबल पद के लिए कोई भर्ती नहीं आई।